राजस्थान इंटरकास्‍ट मैरिज योजना यदि आप को इच्छुक तो पा सकते है 10 लाख रुपए की राशी, जानें पात्रता

इंटरकास्‍ट मैरिज योजना: प्रस्तावना

Inter Caste Marriage Scheme in Hindi: यदि आप राजस्‍थान राज्य में रहते है और यहाँ के निवासी हैं और आपका मन है की आप इंटरकास्‍ट मैरिज करें तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि राजस्‍थान राज्य की अशोक गहलोत सरकार इंटरकास्‍ट मैरिज के लिए 10 लाख रुपए दे रही है. इससे पहले ये राशि 5 लाख रुपए की थी, जिसे कुछ समय पहले बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया. इस पोस्ट में हम आपको बाटेंगे कि अंतरजातीय विवाह योजना क्‍या है? और इसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं.

इंटरकास्ट मैरिज स्कीम: जानिए क्‍या है?

डॉ. सविता बेन अंबेडकर इंटरकास्ट मैरिज योजना के तहत यदि कोई दलित पुरुष या महिला किसी सवर्ण हिंदू पुरुष या महिला से अंतरजातीय विवाह करता है तो उसे राजस्‍थान सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की मदद राशि दी जाएगी. इस योजना में वाले 10 लाख रुपए को दो हिस्‍सों में बांटा जाएगा. 5 लाख रुपए दोनों जोड़ों के जॉइंट अकाउंट में जमा किए जाएंगे और बाकी के 5 लाख रुपए की राशी को 8 साल के लिए फिक्सड डिपॉजिट में जमा किया जाएगा.

राजस्‍थान इंटरकास्ट मैरिज स्कीम: लाभ – (Other Caste Marriage)

Inter caste marriage scheme का लाभ डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अंतर्गत उठा सकते हैं। इसके अनुसार स्वर्ण जाति की तरफ से पिछड़े या दलित के साथ शादी करने पर केंद्र सरकार 2.5 लाख रुपये देती है। इस योजना की प्रथम शुरूआत वर्ष 2013 में हुई थी।

इसके अलावा हरियाणा राज्य सरकार भी इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए तक की की आर्थिक मदद देती है। महाराष्‍ट्र और यूपी सरकार इस योजना के तहत 50,000 रुपये और 2.5 लाख रुपये देती है।

राजस्थान सरकार भी इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक की राशी देती है। और इस रकम को हाल ही बढ़ाया गया था।

इंटरकास्ट मैरिज स्कीम: उद्देश्य

इंटरकास्‍ट मैरिज राशि राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Social Justice and Empowerment Department) द्वारा संचालित डॉ. सविता अंबेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम (Savita Ambedkar Inter Caste Marriage Scheme) के अंतर्गत दी जाती है, ताकि अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देकर सामाजिक समानता और नागरिक एकता को बढ़ावा मिल सके.

राजस्‍थान इंटरकास्ट मैरिज स्कीम: शर्तें

  • राज्य सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए वर और वधू राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए.
  • साथ ही दोनों पहले से अविवाहित होने चाहिए और दोनों में से किसी की भी उम्र 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
  • पुरुष और महिला में से किसी पर भी कोई क़ानूनी एवं आपराधिक मामले में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए.
  • इंटरकास्‍ट मैरिज करने वाले जोड़ों की शादी के प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकरण या अधिकारी कार्यालय से जारी विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
  • दोनों की जॉइंट तनख्वा 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • आवेदन के साथ जोड़ों में से जो भी दलित समुदाय का है, उसका जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा.

राजस्‍थान इंटरकास्ट मैरिज स्कीम: आवेदन कैसे करें?

  1. यदि आप इस योजना से जुड़ना चाहते है तो आप सरकार से मिलने वाली इस प्रोत्‍साहन राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं.
  2. इसके लिए आपको सबसे पहले विभागीय SJMS पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
  3. इस स्कीम की विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र www.sje.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर आपको आसानी से मिल जाएगा.
  4. शादी के 1 महीने के अंदर आवेदन करने पर लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि दे दी जाती है.

राजस्‍थान इंटरकास्ट मैरिज स्कीम: इतिहास

राजस्‍थान राज्य सरकार की इस योजना को वर्ष 2006 में शुरू किया गया था. उस समय इसकी प्रोत्‍साहन राशि कुल 50 हजार रुपए थी, जिसे वर्ष 2013 में अधिक कर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया था. अब एक बार फिर से प्रोत्‍साहन राशि को बढाया दिया गया है और इसे दोगुना कर 10 लाख कर दिया गया है.

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