एमपी विकलांग पेंशन योजना, राज्य के विकलांग व्यक्तियों को ₹500 की पेंशन हर महीने, पात्रता जानें
- श्वेता कुमारी
- 0
- Posted on
MP Viklang Pension Yojana – विकलांग पेंशन योजना लाभ और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन
MP Viklang Pension Yojana: दोस्तों MP Viklang Pension Yojana हमारे मध्य प्रदेश में विकलांगों के लिए शुरू किया गया है जिसमें विकलांग जनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इस MP Viklang Pension Yojana के तहत विकलांग व्यक्तियों को हर महीने ₹500 पेंशन के तौर पर दिया जाता है इस योजना में राज्य के सभी विकलांग जनों को पेंशन इसलिए दी जाती है जिससे विकलांग व्यक्ति किसी पर बोझ ना बने और वह स्वयं सक्षम रहें और खुद ही अपना जीवन चला सके तथा इस पेंशन का पात्र वही है जो कम से कम 40 फ़ीसदी विकलांग होगा वही इस MP Viklang Pension Yojana का आवेदक बन सकता है दोस्तों आप सभी इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें हम इस आर्टिकल के जरिए आप सभी को इस MP Viklang Pension Yojana से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जैसे पात्रता, जरूरी दस्तावेज, सूची जिलेवार कैसे प्राप्त करें यह सभी कुछ बताएंगे।
MP Viklang Pension Yojana – विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य
आज हमारे देश में कई ऐसे विकलांग व्यक्ति हैं जो भीख मांग कर गुजारा करते हैं वह मेहनत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यह उनके लिए असंभव साबित होगा और कुछ ऐसे भी विकलांग व्यक्ति हैं जो भीख भी नहीं मांग सकते जिनके पास आय का कोई जरिया नहीं है वह दूसरे पर आश्रित हैं कुछ का तो घर के लोग ध्यान रखते हैं और कुछ को अनाथ की तरह छोड़ दिया जाता है इसी सब बातों का ध्यान रखते हुए सरकार द्वारा यह मुहिम चलाई गई विकलांग पेंशन योजना 2021 को जारी किया गया और इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य है कि सरकार द्वारा प्रतिमाह हर विकलांग व्यक्ति को ₹500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे विकलांग व्यक्ति अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकेगा उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे और वह आत्मनिर्भर बनकर रह सके.।
MP Viklang Pension Yojana – विकलांग पेंशन योजना लिस्ट के पात्रता मानदंड
1. इस योजना में विकलांग व्यक्ति के परिवारिक आय को जोड़कर देखा जाएगा तथा इसका एक क्राइटेरिया बनाया गया है जो कि शहर के लिए अलग और गांव के लिए अलग होगा यदि परिवारिक आय मानदंड के अंदर हुआ तो उसे विकलांग पेंशन भत्ता दिया जाएगा।
2. इस विकलांग पेंशन लिस्ट का लाभ आवेदक तभी ले सकता है जब वह किसी अन्य योजना का लाभ ना ले रहा हो अर्थात विकलांग जनों को एक ही योजना का लाभ दिया जाएगा।
3. इस योजना का लाभ वही विकलांग व्यक्ति ले सकता है जो कम से कम 40% विकलांगता का शिकार हो अन्यथा 40 से कम पाए जाने पर उसके दस्तावेज को खारिज किया जा सकता है।
4. विकलांग पेंशन योजना लिस्ट के माध्यम से आवेदक जो इस आवेदन को भर रहे हैं वह, वहां का मूल निवासी होना चाहिए अन्यथा सर्वे में उसके आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा।
5. तथा जो भी आवेदक हो वह मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
6. तथा आवेदक इस योजना का लाभ तभी ले सकता है जब वह किसी सरकारी नौकरी में ना हो अन्यथा नहीं।
7. तथा आवेदक के परिवार के मुखिया की वार्षिक आय ज्यादा से ज्यादा 48,000 होनी चाहिए
8. इस योजना के तहत यदि किसी भी विकलांग व्यक्ति के पास 3 पहिया या 4 पहिया व्हीलचेयर है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
9. जो विकलांग जन गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं तथा उनकी आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष के निशक्तजन होने चाहिए।
MP Viklang Pension Yojana – विकलांग पेंशन योजना डिसेबिलिटी पेंशन योजना से होने वाले लाभ
1. इस योजना के तहत सरकार 40% से अधिक विकलांग जनों को ₹500 प्रति माह सीधे उनके बैंक खाते में देती है जिससे उन्हें किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा तथा उन्हें आर्थिक लाभ हो सकेगा इस योजना का लाभ वही ले सकते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग होंगे तथा मानसिक रूप से।
2. केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि देश के सभी विकलांग जनों को अपना संपूर्ण जीवन यापन करने में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े।
3. तथा पहले सरकार द्वारा इस पेंशन योजना में ₹200 से ₹300 की आर्थिक सहायता दी जाती थी लेकिन अब कोरोना वायरस के चलते विकलांग जनों को सरकार द्वारा ₹500 से ₹600 की आर्थिक सहायता दी जाती है और सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला विकलांगों के लिए लाभार्थी सिद्ध हुआ।
MP Viklang Pension Yojana – विकलांग पेंशन योजना में पंजीकरण करने के लिए जरूरी दस्तावेज
1. जन्म प्रमाण पत्र
2. आवासीय प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र
4. आवेदक का आधार कार्ड
5. पहचान पत्र
6. बीपीएल कार्ड
7. समग्र आईडी
8. पासपोर्ट साइज की फोटो
9. बैंक पासबुक (पेंशन राशि प्रदान करने के लिए)
10. विभाग से प्राप्त विकलांगता का प्रमाण पत्र
इन सभी दस्तावेजों को तैयार करके आपको आवेदन के लिए जाना है जिसमें जन्म प्रमाण पत्र आवेदक का होना चाहिए तथा आवासीय प्रमाण पत्र अर्थात जिस स्थान पर आप रहते हैं उसका प्रूफ की कब से आप यहां पर रह रहे हैं जिसे निवास प्रमाण पत्र भी बोला जाता है । आय प्रमाण पत्र अर्थात आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी है या जो भी आपके घर का मुखिया हो, घर चलाता हो उस की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।, बैंक पासबुक उस बैंक का हो जिसमें पेंशन राशि हस्तांतरण हो सके तथा विकलांगता प्रमाण पत्र कोई भी चिकित्सालय में जाकर अपना चेकअप करवाएं तथा कुछ समय पश्चात रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें आप कितने प्रतिशत विकलांग हैं इसकी संपूर्ण जानकारी होगी उसे भी जमा करें अपनी पासपोर्ट साइज तस्वीर [2 × 2 इंच] या {51×51mm} की रंगीन फोटो को भी लेकर जाएं।
MP Viklang Pension Yojana – विकलांग पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करें?
1. सर्वप्रथम आवेदक व्यक्ति को इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा।
2. वेबसाइट में आने के बाद आपके सामने एक होम पेज खुलेगा।
3. होम पेज में आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा आर्थिक सहायता योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा तत्पश्चात।
4. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा।
5. जैसे ही पेज खुलेगा वैसे ही आपको “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें योजनाएं” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
6. इसके तत्पश्चात आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
7. इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे, नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, समग्र आईडी, जैसे सारे दस्तावेजों की जानकारी सत्य सत्य भरना होगा।
8. संपूर्ण जानकारी भरने के बाद फाइनल सबमिट या क्लिक करना होगा।
9. जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे वैसे ही आपको अपने फॉर्म के साथ सभी दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
10. जैसे ही आप सम्मिट करेंगे और पंजीकरण सफल होगा वैसे ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा।
MP Viklang Pension Yojana – विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन प्राप्त आवेदन का सारांश जिलेवार कैसे देखें
1. सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा तथा इसमें जाने के पश्चात आपके विंडो पर एक होम पेज खुल जाएगा फिर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तथा
2. इस सब के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें जिलेवार लिखा होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा।
3. अब आपके सामने एक पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको, अपने जिले, पेंशन टाइप आदि जानकारी भरकर नेक्स्ट करना होगा इसके बाद आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
MP Viklang Pension Yojana – विकलांग पेंशन योजना निकायवार पेंशन भुगतान की जानकारी कैसे देखें
- 1. सबसे पहले जो भी आवेदक है उसे इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा तथा जाने के बाद आपको अपने होम स्क्रीन पर एक होमपेज खुला हुआ दिखाई देगा।
- 2. तब आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजना के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको विंडो पर एक पेज खुला हुआ दिखेगा।
- 3. जैसे ही विंडो ओपन हो जाए आपको “निकाय बार पेंशन भुगतान” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा फिर आपको मांगी गई संपूर्ण जानकारी भरना होगा। पेंशन टाइप का चयन करना होगा.।
- 4. इसके बाद लास्ट में आपको Generate the report के बटन पर क्लिक करना होगा।
इसे भी पढ़ें: ई-जनगणना अभियान का मकसद डिजिटल माध्यम से जनगणना प्रक्रिया को सरल बनाना, जानें विशेषताएं