एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए लोन प्राप्त करें, जानें कितना पा सकते है ऋण
- श्वेता कुमारी
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MP Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana – मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सब्सिडी और लाभ, Online Registration
Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 अगस्त, 2014 को प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, उद्दमियों को प्रोत्साहन देने के लिये ‘MP Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana‘ शुरू की गई। इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं को सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। ताकि सूबे के ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को उनका अपना कोई उद्दम स्थापित करने में मदद की जा सके। इससे प्रदेश में बेरोजगारी कम होगी, और आर्थिक समृद्धि भी आयेगी।
इस MP Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana के तहत लाभार्थी को — मार्जिन-मनी सहूलियत, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी और साथ ही स्वरोजगार हेतु तत्संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। ताकि इसके उपरांत वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस MP Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana के तहत ऋण हेतु आवेदन करने, या किसी अन्य जानकारी के लिये सरकारी दफ़्तरों के चक्कर काटना ज़रूरी नहीं। ये सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आप चाहें तो घर बैठे ‘MP Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana ‘ के तहत ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं।
‘MP Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana – मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता
1- इस योजना के तहत लाभार्थी को न्यूनतम पचास हजार से लेकर अधिकतम दस लाख रूपये तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
2- इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के उद्दमियों को उनकी परियोजना की कुल लागत का पंद्रह फ़ीसदी सरकारी सब्सिडी के रूप में दी जायेगी। छूट की यह राशि अधिकतम एक लाख रूपये तक हो सकती है।
3- बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक और नि:शक्त लोगों के लिये सब्सिडी की यह धनराशि उनकी कुल परियोजना लागत की तीस प्रतिशत होगी। इसकी अधिकतम सीमा दो लाख रूपये तक है।
4- विमुक्त, घुमक्कड़ व अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजातियों को भी ‘मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ के तहत उनकी कुल परियोजना लागत का तीस प्रतिशत सरकारी अनुदान मिलेगा। पर यहां इसकी अधिकतम सीमा तीन लाख रूपये है।
5- भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्य हेतु ऋण पर सब्सिडी परियोजना लागत का बीस फीसदी, और अधिकतम एक लाख तक होगी।
‘MP Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana – मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कार्यान्वयन
मध्य प्रदेश के नागरिकों को स्वरोजगार के लिये वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिये यह योजना राज्य-सरकार द्वारा लाई गई है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु ‘लघु और मध्यम उद्दम विभाग’ नोडल एजेंसी के तौर पर निर्धारित है। जो यह सुनिश्चित करेगी, कि योजना का संचालन भली-भांति हो रहा है या नहीं। यदि कोई समस्या आ रही है तो हल भी नोडल एजेंसी द्वारा प्रदान किया जायेगा। ‘मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ के अंतर्गत प्रदेश के सभी वर्गों के लोग आवेदन कर सकते हैं। और ऋण प्राप्त कर लाभ उठा सकते हैं।
‘MP Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana – मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिये आवेदन हेतु पात्रता
1- आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिये।
2- प्रस्तावित स्वरोजगार का कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश में ही होना चाहिये।
3- आवेदक की शैक्षिक योग्यता कम से कम पांचवीं पास होनी चाहिये।
4- आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
5- आवेदक को आयकर दाता नहीं होना चाहिये।
6- उसे किसी भी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक का ‘डिफाल्टर’ नहीं होना चाहिये।
7- ‘मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ का लाभ एक बार ही उठाया जा सकता है।
8- किसी शासकीय उद्दमी स्वरोजगार योजना का लाभार्थी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
‘मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ के अंतर्गत आवेदन करने के लिये आपको पासपोर्ट साइज़ फोटो के अलावा आधार, जन्म प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पांचवीं कक्षा का रिपोर्ट-कार्ड दस्तावेज़ चाहिये होते हैं।
‘MP Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana – मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका
1- सबसे पहले आपको ‘मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
2- यहां होमपेज पर आपको इस योजना के तहत ‘आवेदन करें’ का विकल्प दिखता है। इस पर क्लिक करें।
3- अब आपके सामने सभी विभागों की सूची खुलकर आ जायेगी। आपको जिस भी विभाग के अंतर्गत आवेदन करना है उसका चयन करें।
4- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जायेगा। यहां ‘साइन-अप’ का विकल्प चुनने पर आपके सामने ‘पंजीकरण-फॉर्म’ खुलेगा। आपको इस फॉर्म में मांगी गईं सभी जानकारियां जैसे कि नाम, मोबाइल नं., ई-मेल आईडी आदि समुचित भर देनी है।
5- इसके उपरांत सभी आवश्यक कागजात संलग्न करें।
6- अब ‘साइन-नाउ’ के बटन पर क्लिक करते ही आपका ‘मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ के अंतर्गत आवेदन पूरा हो जायेगा।
MP Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana – मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एप्लीकेशन ट्रैक करने की प्रक्रिया
1- सबसे पहले आपको ‘मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
2- यहां होमपेज पर ‘आवेदन करें’ के लिंक पर क्लिक करना होता है।
3- यहां आपको सभी विभागों की सूची दिखता है। आपने जिस विभाग में आवेदन किया है उसके लिंक पर क्लिक करें।
4- इसके बाद एक नया पेज खुलकर आता है, जिसमें आपको अपना ‘एप्लीकेशन नं.’ दर्ज़ करना होता है।
5- अब ‘गो’ बटन पर क्लिक करते ही आपके एप्लीकेशन की स्टेटस आपके सामने होगी।
इसके तरह कोई भी 18 से 45 वर्ष का व्यक्ति ऊपर दिये गये तरीके से ‘मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ के तहत आवेदन कर ऋण प्राप्त कर सकता है। और आवेदन करने के बाद उसकी स्थिति भी जांच सकता है।