प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए मिल सकती है इतनी पेंशन राशी, जानें पात्रता और कैसे करे आवेदन
- श्वेता कुमारी
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PM Shram Yogi Mandhan Pension Yojana – प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना
प्रिय मित्रों, यहाँ हमने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना (PM Shram Yogi Mandhan Pension Yojana) के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जानकारी प्रकाशित की है जिसमे आप PM Shram Yogi Mandhan Pension Yojana से संबधित सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे जैसे, PM Shram Yogi Mandhan Pension Yojana क्या है, PM Shram Yogi Mandhan Pension Yojana के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आदि. तो चलिए जानते PM Shram Yogi Mandhan Pension Yojanaक्या है हिंदी में?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना क्या है इसके लिए जरूरी कागजात और इसके बारे में संछिप्त में जानकारी
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना को बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए जारी किया गया है इस योजना में वे अप्लाई कर सकते हो जो की रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, कोबलर, रिक्शा चलाने वाले, घरेलू कामगार, वॉशर और खेती करने वाले, बीड़ी श्रमिकों, हथकरघा श्रमिकों, चमड़े के श्रमिकों का काम करते है.
क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के नियम ?
- योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर की आय 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- सेविंग्स बैंक खाता या जन-धन खाता होना आवश्यक है, और पासपोर्ट और आधार नंबर की आवश्यकता है।
- उम्र 18 साल से कम और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पहले से केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन स्कीम का लाभ नहीं उठाया रहना चाहिए।
PM Shram Yogi Mandhan Pension Yojana – प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी:
- इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति असंगठित मजदूर होना चाहिए.
- इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति की 18-40 वर्ष की आयु होनी चाहिए.
- व्यक्ति के मासिक आय 15,000 रुपये तक हो उससे अधिक नहीं होनी चाहिए.
- अगर को व्यक्ति एनपीएस, ईएसआईसी और ईपीएफओ के तहत आता है वो इस योजना का पात्र नहीं है.
- इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाएगी.
- इस योजना में ग्राहक का योगदान बैंक खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जाएगा.
- अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को 50 फीसद रकम दी जाएगी.
- पारिवारिक पेंशन योजना सिर्फ लाभार्थी के पति या पत्नी के लिए लागू होती है.
- यदि को व्यक्ति जुड़ने की तारीख से 10 साल के अंदर पेंशन योजना से निकलना चाहता है तो उसे हिस्से का योगदान सेविंग बैंक की ब्याज दर पर उसे लौटाया जाएगा.
PM Shram Yogi Mandhan Pension Yojana – प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए जरूरी कागजात:
- आधार कार्ड
- बचत खाता/जन-धन अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड के साथ
अधिक जानकारी के लिए देखे: https://labour.gov.in/enrolment-process
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