आरबीआई की HDFC और पंजाब एंड सिंध बैंक पर पेनल्टी
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RBI ने HDFC और पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाया जुर्माना, गड़बड़ी के चलते हुई कार्रवाई
RBI HDFC and Punjab Sindh Bank– आरबीआई ने HDFC और पंजाब एंड सिंध बैंक पर केवाईसी दिशानिर्देशों का पालन न करने पर लाखों का जुर्माना लगा दिया है. एचडीएफसी बैंक पर 75 लाख और पंजाब एंड सिंध बैंक पर 68.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केवाईसी दिशानिर्देशों का पालन न करने हवाला देते हुए दो बड़ी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. दरअसल यह जुर्माना एचडीएफसी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाया गया है. आरबीआई ने दोनों बैंक पर क्रमशः 75 लाख और 68.20 लाख का जुर्माना लगा दिया है. वहीं रिजर्व बैंक ने दोनों बैंक पर आरोपों को सही पाया है. दरअसल एचडीएफसी और पंजाब एंड सिंध बैंक को आरबीआई ने नोटिस भी भेजा था. हालांकि जवाब के बाद रिजर्व बैंक को आरोप सही लगने लगे और इसके बाद दोनों बैंक पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगा दिया.
इस कारण HDFC पर लगा जुर्माना
आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 75 लाख रूपये का जुर्माना लगाने का कारण भी बताया है. दरअसल RBI ने HDFC पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(आई), धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया है. आरबीआई के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक तरीके से निरीक्षण किया गया था. वहीं निरीक्षण के बाद बैंक को एक नोटिस भी जारी किया गया था. हालांकि बैंक का जवाब आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया कि सभी आरोप लगभग सही हैं. इसके बाद बैंक ने अपने रिस्क कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रत्येक ग्राहक के लिए एक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड के बजाय कुछ ग्राहकों को कई ग्राहक पहचान कोड आवंटित किए.
पंजाब एंड सिंध बैंक पर इस कारण लगा जुर्माना
रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(आई) और 51(1) के साथ धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया है. इस जुर्माने के पीछे का कारण आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करना था. आरबीआई ने जब बैंक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, तो बैंक के जवाब से आरबीआई संतुष्ट नहीं हुआ और इसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक पर आरोपों की जांच पड़ता हुई. आरोप सत्यापित होने के बाद आरबीआई ने जुर्माना लगाया.