Useful Question with answer in Hindi
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पैक हिम (Pack Ice) क्या है? – What is Pack Ice in Hindi?
पैकहिम उच्च अक्षांशो में सागर की सतह पर पाया जाने वाला विशाल हिमखंड है. यह विस्तार और मोटाई में प्लावि हिमखंडो (Ice Floes) से बड़ा होता है. शीत ऋतू में जब अनेक प्लावि हिमखंड या उनके खंडित टुकड़े एक साथ प्रवाहित होते है और लगभग सतत हिमराशी का निर्माण करते है जिसे पैकहिम कहते है जब विभिन्न हिमखंड परस्पर मिले हुए होते है, तो उन्हें बंद पैक कहते है और जब वे कम संपर्क में तथा अलग अलग होते है, तो खुला पैक कहलाते है. गर्म मौसम में पैकहिम का अधिकाँश भाग धीरे-धीरे पिचल जाता है और पैकहिम समाप्त हो जाता है.
पेनीप्लेन (Peneplane or Peneplain) क्या है? – What is Peneplain in Hindi?
यह आर्द्र जलवायु प्रदेश में जलीय अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में निर्मित आकृति विहीन निचला समतल मैदान है जिस पर अपवाद रूप में यह तल कठोर शैलों के अवशेष (मोनाडाइक) टीले के रूप में मिलते है. पेनिप्लेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1889 में भौतिक भूगोलविद W.M Davis ने किया था. भूतल पर विस्तृत पेनिप्लेन के उदहारण बहुत कम मिलते है. क्यूंकि अपरदन चक्र में जलवायु या पटल विरुपनी शक्तियों द्वारा बाधाएं उपस्थित हो जाने से अपरदन चक्र अंतिम अवस्था में नहीं पहुँच पाटा है और पुनयुर्वन के कारण अपरदन कार्यों में तीव्रता आ जाती है.
प्रत्याशियों की जमानत राशि क्या होती है तथा कैसे जब्त होती है? – What is the security deposit of candidates and how it is seized in Hindi
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(b) के मुताबिक़ 25 साल के किसी भी व्यक्ति को लोक सभा चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है. हालांकि चुनाव लड़ने के लिए उस व्यक्ति का वोटर के रूप में देश के किसी भी हिस्से में पंजीकृत होना आवश्यक है. दिल्ली में पंजीकृत वोटर केरल में चुनाव लड़ सकता है. इसी तरह से पंजाब का वोटर व्यक्ति असम में चुनाव लड़ सकता है. जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक़ लोक सभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन के दौरान 25 हजार जमानत राशि जमा करनी होती है. अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को इसमें छूट दी गई है. एससी और एसटी प्रत्याशियों को मात्र 12,500 जमानत राशि जमा करनी होती है.
चिनाव आयोग के नियमों के मुताबिक़ अगर कोई हारा हुआ प्रत्याशी उस लोक सभा सीट पर कुल पड़े वैध वोटों का 1/6 (16.6%) हिस्सा पाने में असफल रहता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त करके राजकोष में डाल दी जाएगी. प्रत्याशियों के जमानत जब्त होने का सिलसिला पहले लोक सभा चुनाव से जारी है. 1951-52 के आम चुनाव में 1874 प्रत्याशियों में से 745 (40) की जमानत जब्त हो गई थी. वर्ष 1996 के लोक सभा चुनाव में 91 प्रतिशत प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी. पहले आम चुनाव में नेशनल पार्टियों के 28 प्रतिशत प्रत्याशियों ने अपनी जमानत राशि गँवा दी थी. Source: PD