What is Article 370 and 35a in Hindi (अनुच्छेद 370 और 35-ए)

इस लेख में हमने अनुच्छेद-370 और 35A के बारे में महत्वपूर्ण सही एवं सटीक सामान्य ज्ञान जानकारी प्रकशित की है जिसे पढने के बाद आपको जानोगे की आखिर अनुच्छेद-370 और 35A क्या है यह किस पर और किस राज्य में लागू होती है आदि|

Complete information about Article 370 and 35a Samanaya Gyan in Hindi

अनुच्छेद-370 जम्मू-कश्मीर में लागु होती है जिसमे कुछ ऐसे फैसले और तथ्य है जिसके कारणों से जम्मू-कश्मीर भारत का क्षेत्र होने के वाबजूद भी भारत का पूरा हिस्सा नहीं है और यहाँ की सरकार को रक्षा, संचार और विदेश मामले संबंधित विषय में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-356 लागू नहीं होती और यदि भारत के किसी अन्य राज्य का व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदना चाहता है तो वह नहीं खरीद सकता, इसके अलावा यदि जम्मू-कश्मीर की कोई महिला अन्य राज्य के पुरुष से विवाह करती है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है परन्तु यदि वह पाकिस्तान के किसी पुरुष व्यक्ति से विवाह करती है तो उन्दोनो को वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है|

साथ ही अनुच्छेद-370 में जम्मू-कश्मीर के व्यक्तियों को भारत और कश्मीर की दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है. यहाँ की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षो का होता है और यहाँ का राष्ट्र ध्वज भी भिन्न है.

What is Article 35-A in Hindi

अब बात करते है अनुच्छेद 35-ए की आखिर अनुच्छेद 35-A क्या है यह कहा और किस पर लागू होता है अनुच्छेद 35-A के कौन कौनसे कानून जम्मू-कश्मीर में लागू होते है इन सभी के सवाल के जवाब निचे तथ्यों के आधार पर प्राकशित किए गए है जिन्हें पढने के बाद आपको अनुच्छेद 35-A के बारे में महत्वपूर्ण और सामान्य ज्ञान जानकारी पढने को मिलेगी हिंदी भाषा में.

अनुच्छेद 35-ए में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थायी क्षेत्र वासियों को परिभाषित कर सकें. राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1954 में 14 मई को एक आदेश पारित किया था. जिसके जरिए अनुच्छेद 35 A जोड़ा गया| यह अधिकार अनुच्छेद-370 के तहत दिया गया है और फिर वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया. जम्मू कश्मीर के इस संविधान के मुताबिक वहाँ का स्थायी नागरिक वह व्यक्ति होगा जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पूर्व के 10 वर्षो से राज्य में रह रहा हो और उसने वहां संपत्ति हासिल कर रखी हो.

क्या है आर्टिकल 35A?

  • संविधान में जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा
  • 1954 के राष्ट्रपति के आदेश से ये संविधान में जोड़ा गया
  • इसके तहत राज्य के स्थायी निवासियों की पहचान
  • जम्मू-कश्मीर में बाहरी लोग संपत्ति नहीं ख़रीद सकते
  • बाहरी लोग राज्य सरकार की नौकरी नहीं कर सकते

आर्टिकल 35A के विरोध में दलील

  • यहां बसे कुछ लोगों को कोई अधिकार नहीं
  • 1947 में जम्मू में बसे हिंदू परिवार अब तक शरणार्थी
  • ये शरणार्थी सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकते
  • सरकारी शिक्षण संस्थान में दाख़िला नहीं
  • निकाय, पंचायत चुनाव में वोटिंग राइट नहीं
  • संसद के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के आदेश से जोड़ा गया आर्टिकल 35A

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